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अब बेरोकटोक कर सकेंगे श्रद्धाालु चारधाम यात्रा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी राहत, संख्या बंदिश वाले फैसले पर लगाई रोक

-कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा अनुपालन

देहरादून: चारधाम यात्रा पर दर्शनार्थियों की संख्या पर अपने ही पूर्व के फैसले के अनुसार सीमित संख्या वाले निर्णय को अब हाई कोर्ट ने हटा दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों व स्थानीय लोगों के साथ देश दुनिया के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायलय के पूर्व में दिये गये संख्या पर रोक वाले फैसले से तीर्थ पुरोहितों सहित व्यापारी व चारधाम यात्रा से जुड़े लोग लगातार नाराज़ चल रहे थे।

मंगलवार को इस मामले पर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रियों की सीमित संख्या रखे जाने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब सभी श्रद्धाालु बिना रोक टोक के चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। वहीं कोर्ट ने यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाने को लेकर शासन व प्रशासन को आदेश दिये हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता बाबुलकर और मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि, चार धाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी। लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चार धाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए।

कहा कि चार धाम यात्रा खत्म होने में कम ही समय बचा है। ऐसे में कम संख्या में श्रद्धालुओं के आने से तीर्थ पुरोहितों समेत व्यापारी नाराज हैं। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वह नहीं आ रहे हैं और होटल की बुकिंग भी कैंसिल की जा रही है। जिससे पुरोहितों सहित होटल व्यापारियों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है