बेरियम युक्त पटाखों को सर्वोच्च न्यायालय की ‘ना’
देहरादून/दिल्ली: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पटाखा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बेरियम को पटाखे में शामिल करने की अनुमति चाहिए थी, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में जारी किए गए आदेश जिसमें बेरियम को प्रतिबंधित किया गया है वह लागू रहेंगे। न्यायालय ने एक अन्य आवेदक को भी निरस्त कर दिया जिसमें जॉइंट पटाखे का निर्माण करने की अनुमति चाही गई थी जस्टिस ए एस बोपन्ना एवं जस्टिस एमएम सुंदरेष ने आदेश पारित किया कि यह दोनों एप्लीकेशन पर हम इन्हें अनुमति नहीं दे सकते हैं जबकि दूसरी एप्लीकेशन को लंबित रखा जाता है।
शीर्ष कोर्ट इस विषय पर 2015 से समय समय पर सुनवाई कर रहा है और कई बार अंतरिम आदेश पारित किया जा चुके हैं। पिछले हफ्ते शीर्ष न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी सांसद को बताया था कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखे को बैन किए जाने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे अगर स्थानीय स्तर पर ऐसे पटाखे पर बैन लगाया गया है तो वह बैन ही रहेंगे हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा जस्टिस बोपन्ना ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण जो न्यायालय में उपस्थित हुए थे और बैन लगाने की अपेक्षा की थी उन्होंने प्रदर्शित किया कि बैन लगने के बाद और माननीय न्यायालय के आदेश पारित होने के बाद भी ऐसे पटाखे का निर्माण और ट्रांसपोर्टेशन अभी भी जारी है।