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Uttarakhand: पेड़ों के अवैध कटान पर हाईकोर्ट ने वन सचिव को घेरा, कहा- क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए

प्रदेश के कालाढूंगी-बाजपुर क्षेत्र के बीच किए जा रहे पेड़ों के अवैध कटान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश का पालन न करने पर सचिव से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए?

वहीं अब कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 21 दिसंबर की तिथि नियत की है। बता दे कि पूर्व में कोर्ट ने सचिव को 2006 के केंद्र सरकार के वनाधिकार अधिनियम में किन लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है और किसको नहीं, इस लेकर बाबत शपथपत्र पेश करने को कहा था लेकिन सचिव ने जो शपथपत्र पेश किया उसमें लकड़ी चूगान करने पर जिन लोगों का चालान किया गया उनका ही जिक्र किया गया था, वनाधिकार अधिनियम 2006 का नहीं।