उत्तराखंड में नया नियम लागू, मिलेगी लोक सेवा आयोग में भी समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को नौकरी
प्रदेश मे यूपी के जमाने का नियम हटाकर नया नियम लागू किया गया हैं जिसके तहत अब समूह-ग के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रदेश की धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी, जिसको लेकर गुरुवार को अधिसूचना जारी हो गई हैं।
इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी की है। इस नियमावली के तहत पहले ये नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों की भर्तियों में ही मृतक आश्रितों को मौका दिया जाता था।
जिसको अब बदल दिया गया है इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस नियम को हटा दिया गया है। इसके बाद अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है। इसका मतलब ये है कि अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।