उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग ने 7 शिकायतों का किया निस्तारण, स्पष्टीकरण और मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग ने 7 शिकायतों का किया निस्तारण, स्पष्टीकरण और मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश
देहरादून। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कुल 33 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिनमें 7 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई मा0 उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग श्री मज़हर नईम नवाब, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
सुनवाई में मौ0 साजिद, पुत्र श्री अब्दुल लतीफ निवासी हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार व जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के अनुपस्थित रहने पर मा0 आयोग द्वारा नाराज़गी व्यक्त करते हुए 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित मा0 आयोग समक्ष दिनांक 06.08.2024, को 11ः00 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। मो0 अदनान मलिक, सिरौलीकलां, किच्छा के षिकायती प्रकरण में प्राचार्य डॉ0 सुशीला तिवारी रा0मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अनुपस्थित रहने तथा कोई सूचना भी मा0 आयोग को प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में अत्यन्त खेद व्यक्त कर 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित मा0 उपाध्यक्ष जी के कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। इकबाल लारी, महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर के षिकायती प्रकरण में पंजीकृत मुकदमें की अद्यतन स्थिति सहित विवेचक के मा0 आयेाग के समक्ष उपस्थित न होने के सम्बन्ध में संबंधित को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर को दिये गये। मो0 यासीन, कस्बा लन्ढौरा, हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की के मा0 आयेाग के समक्ष अनुपस्थित रहने तथा अनुपस्थिति की कोई सूचना भी उपलब्ध न कराये जाने पर खेद व्यक्त कर उक्त अधिकारी को स्पष्टीकरण सहित 06.08.2024, को प्रातः 11ः00 बजे मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। जितेन्द्र कुमार, विहार कालोनी, सलेमपुर, हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में शिकायत पुलिस के विरूद्ध किये जाने पर पुलिस विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत प्रकरण में अपर जिलाधिकारी, प्रषासन, हरिद्वार की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर जिसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अधिकारी को अनिवार्य रूप से नामित कर शिकायतकर्ता का पक्ष सुनते हुए जांच आख्या 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देष जिलाधिकारी, हरिद्वार को दिये गये। जसवन्त सिंह, झबरावाला, डोईवाला तथा श्री बिशप रेव0टॉमस मैसी, पाल मौहल्ला, जौलीग्रान्ट, डोईवाला के शिकायती प्रकरण में उपजिलाधिकारी, डोईवाला के मा0 आयोग के समक्ष अनुपस्थित रहने पर अत्यन्त नाराजगी व्यक्त कर स्पष्टीकरण व जांच आख्या सहित 06.08.2024, को प्रातः 11ः00 बजे मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। फतेह आलिम, जीवनगढ़ देहरादून के षिकायती प्रकरण कि आर.टी.ई. के अन्तर्गत वार्ड में निवासरत् गरीब बच्चों का चयन न कर अन्य वार्ड के बच्चों का चयन किया गया है, जिस सम्बन्ध में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून व खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासनगर के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण व आर.टी0ई. में चयनित बच्चों से संबंधित दस्तावेजों व आख्या सहित 06.08.2024, को प्रातः 11ः00 बजे मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। मेहन्दी हसन के शिकायती प्रकरण में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के आधार पर प्रकरण में मुकदमा दर्ज किये जाने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को दिये गये। चरनजीत सिंह, देहरादून के शिकायती प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को प्रार्थी की पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर के ऊपर विद्यालय प्रांगण में दिनांक 27.10.2023 को कैची से किये गये हमले की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये।