अपराधिक कानूनों में संशोधन कर पुन: संसद में पेश करेगी भारत सरकार
अपराधिक कानूनों में संशोधन कर पुन: संसद में पेश करेगी भारत सरकार
देहरादून/दिल्ली। मानसून सत्र में पेश किए गए तीन बिल- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 तथा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को वापस लेगी भारत सरकार। बता दें कि अंग्रेजों द्वारा उन्नीसवीं सदी में लागू किए गए अधिकांश कानून आज आजाद भारत में 21वीं सदी में भी देश में यथावत लागू हैं सरकार का मानना था कि वक्त के साथ हालात भी बहुत बदल गए हैं इसलिए अंग्रेजों के कानूनों को बदलने की जरुरत है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए 11 अगस्त 2023 को उपरोक्त बिल संसद में पेश किए थे। लेकिन अब ऊहापोह के बीच सरकार ने घोषणा कि है कि वह इन बिलों को वापस लेकर संसदीय समिति के सुझावों को शामिल करने के बाद फिर से इन बिलों को संसद में पेश करेगी।
तीनों अपराधिक कानूनों को सरकार ने संसद की स्थाई समिति के सुझाव के आधार पर वापस ले लिया है। तीनों अपराधिक कानूनों के स्थान पर संसद में पेश किए जाने वाले नए बिलों का निर्माण समिति के सुझावों को शामिल करते हुए किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है।
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 तथा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को भारत सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए 11 अगस्त 2023 को उपरोक्त बिल संसद में पेश किए थे।