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धामी सरकार इस नियमावली में किया संशोधन, इसमें होगी सीधी भर्ती, जानें पूरी जानकारी

उत्तराखण्ड मे कैबिनेट ने प्रदेश के हित में ‘वन टाईम सेटलमेंट स्कीम 2023-24’ योजना की शर्तों में संशोधन किए जाने और कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बैठक की। इस बैठक के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत / रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्था के जरिए वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 हेतु संविदा शिक्षकों की तैनाती किए जाने का साथ ही ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि० को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

बता दे कि कैबिनेट की बैठक में राज्य में प्रचलित नजूल नीति, 2021 के लागू रहने की अवधि बढ़ाए जाने और आगामी विधान सभा सत्र आहूत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया। वहीं जानकारी के अनुसार बता दे कि कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग, नियमावली में संशोधन किए जाने तथा श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती होने के संबंध में निर्णय लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट द्वारा गौलापार में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने तथा सिविल कोर्ट परिसर खटीमा, ऊधमसिंहनगर में अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए निर्णय लिया गया।

वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट के पेराई सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंको से ऋण लिए जाने के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वहीं साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य के छावनी परिषद, क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों को पृथक करते हुए निकटवर्ती नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने अथवा पृथक नगर निकाय बनाने के लिए निर्णय लिया गया।

वहीं कैबिनेट में ‘हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना’ से संबंधित कार्य UIIDB द्वारा संचालित किए जाने तथा आवास विभाग के अन्तर्गत गठित SPV को निरस्त / स्थानांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।