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उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए नियामक आयोग ने ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

देहरादून: विद्युत उपभोक्ताओं को अनेकों प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन इस विषय में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने भी बड़ा कदम उठाया है आयोग ने विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान को निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नए कनेक्शन में विलंब हो या फिर बिजली के आने में अनावश्यक अथवा घोषित समय के बाद भी लाइट न आने पर उपभोक्ताओं को अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था आयोग ने इस विषय में पहल की है जिसके लिए आयोग ने नई एसओपी जारी की है, जो 8 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो गई और इसे आयोग की वैबसाइट www.uerc.gov.in पर देखा जा सकता है। उपभोक्ता अपनी शिकायतें हैल्पलाइन नं.1912 पर दर्ज करा सकते हैं। लाइन ब्रेकडाउन आदि के मामले में घोषित समय के पश्चात जितना अधिक समय तक बिजी गुल रहेगी उसके लिए प्रति घंटे के हिसाब से उपभोक्ता को प्रतिपूर्ति मिलेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति की राशि उपभोक्ता के आगामी बिलों में समायोजित की जाएगी।

आयोग का कहना है कि आगामी नौ माह बाद इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो जाएगी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने के लिए भी विद्युत विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं आयोग ने यह भी बताया कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से उपभोक्ताओं को हानि होगी उनके विरुद्ध पेनल्टी लगाई जाएगी जिसके बारे में विद्युत विभाग विस्तृत प्रणाली निर्धारित करेगा।