धामी मंत्रिमंडल ने दी अध्यादेश को मंजूरी, अतिक्रमण पर सात से 10 वर्ष की जेल
देहरादून: उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब अतिक्रमण पर सात से 10 वर्ष का कारावास मिल सकता है। बैठक में 33 विषयों को मंजूरी मिली है जो कि इस प्रकार हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में इन्हें भी मिली मंजूरी
पर्यटन विभाग के अंतर्गत जार्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर, 60 करोड़ की आय होगी।
विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2364 पदों पर आउट सोर्स से भरा जाएगा।
बीपीएल परिवार को मिलने वाले तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना रहेगी जारी।
वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा।
वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत योजना के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा। 31 कर्मचारी होंगे समायोजित।
सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। प्रदेश भर में इसके तहत होगी पदोन्नति।
वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य में माल एवम सेवा अधिकार में अपीलीय पीठ का हुआ गठन।
देहरादून के आढ़त बाजार में सड़क चैड़ीकरण का विषय। बाजार शिफ्टिंग को ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि एमडीडीए को दी गई।
आवास विभाग के अंतर्गत आढ़त बाजार के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए बनी नीति।
उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी।
50 बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में दी जाएगी छूट।
राष्टीय प्राकृतिक कृषि योजना में गैप फंडिंग को मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी।
गंगा के किनारे पांच किमी कारीडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को स्वीकृति।
पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब पीपीपी मोड में बनेगा बिजनेस होटल।
परिवहन विभाग की नियमवाली में संशोधन।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे में पद सृजन को मंजूरी।
ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊधम सिंह नगर में बढ़ाए पद।
वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया, 11 पदों को मंजूरी।
अफोर्डबल, हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी, अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।